Article 9 in hindi – भारतीय संविधान के Article 9 ( विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना ) से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि आप भी किसी government exams की तैयारी कर रहे है तो आपके लिए ये Article बहुत ही उपयोगी है क्योंकि सभी government exams में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते है। इस पोस्ट में article 9 of indian constitution, article 9 in indian constitution, anuched 9 , Article 9 in Hindi, भारतीय संविधान अनुच्छेद 8 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी लेके आये है, तो चलिए जानते हैं –
यहाँ आपको Article 9 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी दी गयी है। यदि आपको Article 9 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 9 क्या है, इसमें क्या बताया गया है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना के बारे में बताया हैं।
अनुच्छेद 9 – विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना
अनुच्छेद 9 – विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना
यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि “स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे”। इसका मतलब है कि “कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, या अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है”।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि “स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे”। इसका मतलब है कि “कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, या अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है”।