Article 8 in hindi | अनुच्छेद 8 – Article 8 Of Indian Constitution In Hindi

Article 8 in hindi – भारतीय संविधान के Article 8 ( भारत के बहार रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार ) से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि आप भी किसी government exams की तैयारी कर रहे है तो आपके लिए ये Article बहुत ही उपयोगी है क्योंकि सभी government exams में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते है। इस पोस्ट में article 8 of indian constitution, article 8 in indian constitution, anuched 8 , Article 8 in Hindi, भारतीय संविधान अनुच्छेद 8 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी लेके आये है, तो चलिए जानते हैं –

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अनुच्छेद 8 – भारत के बहार रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार

अनुच्छेद 8 -भारत के बहार रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार

अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई (मूल रूप में यथा अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा, यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्ररूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में, जहां वह तत्समय निवास कर रहा है।

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भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात्‌ आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या काउंसिल प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।


आर्टिकल 8 में क्या कहा गया है?
भारत के बहार रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार