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अनुच्छेद 49 – राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
अनुच्छेद 49 – राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का, यथास्थिति, लुंठन, विरुंपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी।