Article 45 in Hindi | Article 45 Of Indian Constitution

Article 45 in Hindi – भारतीय संविधान के Article 45 (बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध) से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि आप भी किसी government exams की तैयारी कर रहे है तो आपके लिए ये Article बहुत ही उपयोगी है क्योंकि सभी government exams में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते है। इस पोस्ट में article 44 of indian constitution, article 45 in indian constitution, anuched 45 , Article 45 in Hindi, भारतीय संविधान अनुच्छेद 45 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी लेके आये है, तो चलिए जानते हैं –

यहाँ आपको Article 45 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी दी गयी है। यदि आपको Article 45 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 45 क्या है, इसमें क्या बताया गया है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें “बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध” के बारे में बताया हैं।

अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध

अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध

राज्य, इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।

संविधान ( छियासीवाँ संशोधन ) अधिनियम, 2002 की धरा 3 प्रवर्तित होने पर अनुच्छेद 45 के स्थान पर निम्रलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :
45 छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख – रेख और शिक्षा का उपबंध – राज्य सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रांरभिक बाल्यावस्था देख – रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।

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