Article 43A in Hindi – भारतीय संविधान के Article 43A (उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना) से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि आप भी किसी government exams की तैयारी कर रहे है तो आपके लिए ये Article बहुत ही उपयोगी है क्योंकि सभी government exams में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते है। इस पोस्ट में article 43A of indian constitution, article 43A in indian constitution, anuched 43A , Article 43A in Hindi, भारतीय संविधान अनुच्छेद 43A के बारे में सम्पूर्ण जानकारी लेके आये है, तो चलिए जानते हैं –
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अनुच्छेद 43A – उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना
अनुच्छेद 43A – उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना
राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीती से कदम उठाएगा।
यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया।