Article 43A in Hindi | Article 43A Of Indian Constitution

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अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना

अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना

राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीती से कदम उठाएगा।

यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया।

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