Article 4 in Hindi – पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बताई गई विधियाँ

Article 4 in hindi – भारतीय संविधान के Article 4 ( पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बताई गई विधियाँ ) से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि आप भी किसी government exams की तैयारी कर रहे है तो आपके लिए ये Article बहुत ही उपयोगी है क्योंकि सभी government exams में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते है। इस पोस्ट में article 4 of indian constitution, article 4 in indian constitution, anuched 4, Article 4 in Hindi, भारतीय संविधान अनुच्छेद 4 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी लेके आये है, तो चलिए जानते हैं –

यहाँ आपको Article 4 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी दी गयी है। यदि आपको Article 4 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 4 क्या है, इसमें क्या बताया गया है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ,

अनुच्छेद 4 – पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बताई गई विधियाँ

अनुच्छेद 4 – पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ

(1) अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी ( जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद् में और विधान-मंडल या विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है ) अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद् आवश्यक समझे ।

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(2) पूर्वोत्क प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी ।