Article 39A in hindi | Article 39A Of Indian Constitution

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अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता

अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता

राज्य यह सुनिश्चित करेगा की विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे की सामान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए की आर्थिक या किसी अन्य निर्योषयता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान का स्किम द्वारा या किसी अन्य रीती से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।

( 42वां संविधान संशोधन ) अधिनियम, 1976 द्वारा

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