Article 34 in hindi | Article 34 Of Indian Constitution

Article 34 in hindi – भारतीय संविधान के Article 34 ( जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन ) से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि आप भी किसी government exams की तैयारी कर रहे है तो आपके लिए ये Article बहुत ही उपयोगी है क्योंकि सभी government exams में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते है। इस पोस्ट में article 34 of indian constitution, article 34 in indian constitution, anuched 34 , Article 34 in Hindi, भारतीय संविधान अनुच्छेद 34 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी लेके आये है, तो चलिए जानते हैं –

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अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन

अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन

इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में, जहाँ सेना विधि प्रवृत थी, व्यवस्था के बनाए रखते है या पुनः स्थापन के संबंध में किया है या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश, दिए गए दंड, आदि समपहरण या किए गए अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेगी।

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