Article 33 in hindi | Article 33 Of Indian Constitution

Article 33 in hindi – भारतीय संविधान के Article 33 ( इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागु होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति ) से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि आप भी किसी government exams की तैयारी कर रहे है तो आपके लिए ये Article बहुत ही उपयोगी है क्योंकि सभी government exams में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते है। इस पोस्ट में article 33 of indian constitution, article 33 in indian constitution, anuched 33 , Article 33 in Hindi, भारतीय संविधान अनुच्छेद 33 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी लेके आये है, तो चलिए जानते हैं –

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अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागु होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति

अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागु होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति

संसद विधि द्वारा, अवधारणा कर सकेगी की इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई,

( क ) सशस्त्र बलों के सदस्यों को या
( ख ) लोक व्यवस्था बनाए रखने का भरसाधन करने वाले बलों के सदस्यों को या
( ग ) आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में वियोजित व्यक्तियों को या
( घ ) खंड ( क ) से खंड ( ग ) में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को, लागु होने में, किस विस्तार तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए जिससे उनके अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे।

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