Article 32 in hindi – भारतीय संविधान के Article 32 ( इस भाग द्वारा प्रदत अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार ) से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि आप भी किसी government exams की तैयारी कर रहे है तो आपके लिए ये Article बहुत ही उपयोगी है क्योंकि सभी government exams में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते है। इस पोस्ट में article 32 of indian constitution, article 32 in indian constitution, anuched 32, Article 32 in Hindi, भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी लेके आये है, तो चलिए जानते हैं –
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अनुच्छेद 32 – इस भाग द्वारा प्रदत अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
अनुच्छेद 32 – इस भाग द्वारा प्रदत अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
(1) इस भाग द्वारा प्रदत अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है।
(2) इस भाग द्वारा प्रदत अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निदेश या आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी।
(3) उच्चतम न्यायालय को खंड (1) और खंड (2) द्वारा प्रदत शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संसद, उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड (2) के अधीन प्रयोग करने योग्य किन्ही या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी।
(4) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा।