Article 30 in hindi | Article 30 Of Indian Constitution

Article 30 in hindi – भारतीय संविधान के Article 30 ( शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक – वर्गों का अधिकार ) से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि आप भी किसी government exams की तैयारी कर रहे है तो आपके लिए ये Article बहुत ही उपयोगी है क्योंकि सभी government exams में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते है। इस पोस्ट में article 30 of indian constitution, article 30 in indian constitution, anuched 30 , Article 30 in Hindi, भारतीय संविधान अनुच्छेद 30 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी लेके आये है, तो चलिए जानते हैं –

यहाँ आपको Article 30 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी दी गयी है। यदि आपको Article 30 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 30 क्या है, इसमें क्या बताया गया है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें “शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक – वर्गों का अधिकार ” के बारे में बताया हैं।

अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक – वर्गों का अधिकार

अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक – वर्गों का अधिकार

( 1 ) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक – वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

[ ( 1 क ) खंड ( 1 ) मैं निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बताने समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा की ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो की उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बन्धित या निराकृत न हो जाए ]

See also  Article 39 in hindi | Article 39 Of Indian Constitution

( 2 ) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा की वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक के प्रंबध में हैं।