Article 29 in hindi – भारतीय संविधान के Article 29 ( अल्पसंख्यक – वर्गों के हितों का संरक्षण ) से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि आप भी किसी government exams की तैयारी कर रहे है तो आपके लिए ये Article बहुत ही उपयोगी है क्योंकि सभी government exams में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते है। इस पोस्ट में article 29 of indian constitution, article 29 in indian constitution, anuched 29 , Article 29 in Hindi, भारतीय संविधान अनुच्छेद 29 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी लेके आये है, तो चलिए जानते हैं –
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अनुच्छेद 29 – अल्पसंख्यक – वर्गों के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद 29 – अल्पसंख्यक – वर्गों के हितों का संरक्षण
( 1 ) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
( 2 ) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाती, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।