Article 24 in hindi – भारतीय संविधान के Article 24 ( कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
) से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि आप भी किसी government exams की तैयारी कर रहे है तो आपके लिए ये Article बहुत ही उपयोगी है क्योंकि सभी government exams में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते है। इस पोस्ट में article 24 of indian constitution, article 24 in indian constitution, anuched 24 , Article 24 in Hindi, भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी लेके आये है, तो चलिए जानते हैं –
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अनुच्छेद 24 – कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
अनुच्छेद 24 – कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखानों या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जायेगा।
अनुच्छेद 24 में क्या उल्लेख किया गया है?
कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध ” के बारे में उल्लेख हैं।
चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखानों या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जायेगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार और बेगार श्रम पर रोक का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 24 में कारखानों, दुकानों आदि में चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है।