Article 23 in hindi – भारतीय संविधान के Article 23 ( मानव के दुव्र्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध
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” के बारे में बताया हैं।
अनुच्छेद 23 – मानव के दुव्र्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध
अनुच्छेद 23 – मानव के दुव्र्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध
(1) मानव का दुव्र्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
( 2 ) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाती या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।