Article 2 in hindi – भारतीय संविधान के Article 2 ( नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना ) से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि आप भी किसी government exams की तैयारी कर रहे है तो आपके लिए ये Article बहुत ही उपयोगी है क्योंकि सभी government exams में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते है। इस पोस्ट में article 2 of indian constitution, article 2 in indian constitution, anuched 2, Article 2 in Hindi, भारतीय संविधान अनुच्छेद 2 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी लेके आये है, तो चलिए जानते हैं –
अनुच्छेद 2 – नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
Article 2 – नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना –
संसद विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।
राज्य का प्रवेश या स्थापना के लिए संसद का सामान्य बहुमत से किया जा सकता है। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। इसलिए Article 2 के अंतर्गत संविधान में किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा।
इस अनुच्छेद के संशोधन के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है।
अनुच्छेद 2 में संशोधन करने पर संविधान की अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में बदलाव होगा।
इस अनुच्छेद में संसद को दो शक्ति प्रदान की जाती है –
प्रथम शक्ति : राज्यों को भारत के संध में मिलाने की शक्ति , यह पहले से मौजूद राज्यों के लिए है।
द्वितीय शक्ति : नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति , यह शक्ति जो पहले राज्य नहीं थे उनके लिए है।
अनुच्छेद 2 ( क ) –
सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना – संविधान (36 वां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (24- 4 – 1975 से) निरसित।
35वां संविधान संशोधन विधेयकके द्वारा सिक्किम को भारत का ‘सहयुक्त राज्य’ बनाया। जिसमे अनुच्छेद 2क और अनुसूची 10 मे सुधार किया गया।
अनुच्छेद 2 – नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना