Article 15 in hindi – भारतीय संविधान के Article 15 ( धर्म, मूलवंश, जाती, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेद ) से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि आप भी किसी government exams की तैयारी कर रहे है तो आपके लिए ये Article बहुत ही उपयोगी है क्योंकि सभी government exams में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते है। इस पोस्ट में article 15 of indian constitution, article 15 in indian constitution, anuched 15 , Article 15 in Hindi, भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी लेके आये है, तो चलिए जानते हैं –
यहाँ आपको Article 15 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी दी गयी है। यदि आपको Article 15 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 15 क्या है, इसमें क्या बताया गया है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें “धर्म, मूलवंश, जाती, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेद” के बारे में बताया हैं।
अनुच्छेद 15 – धर्म, मूलवंश, जाती, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेद
अनुच्छेद 15 – धर्म, मूलवंश, जाती, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेद
( 1) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध के केवल धर्म, मूलवंश, जाती, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर–
(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या
(ख) पूर्णतः या भागतः राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योषयता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।
(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी
[(4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।]