Article 13 in hindi – भारतीय संविधान के Article 13 ( मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ ) से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि आप भी किसी government exams की तैयारी कर रहे है तो आपके लिए ये Article बहुत ही उपयोगी है क्योंकि सभी government exams में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते है। इस पोस्ट में article 13 of indian constitution, article 13 in indian constitution, anuched 13 , Article 13 in Hindi, भारतीय संविधान अनुच्छेद 13 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी लेके आये है, तो चलिए जानते हैं –
यहाँ आपको Article 13 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी दी गयी है। यदि आपको Article 13 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 13 क्या है, इसमें क्या बताया गया है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें “मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ” के बारे में बताया हैं।
अनुच्छेद 13 – मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ
अनुच्छेद 13 – मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ
13 (1): इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है।
13 (2): राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत अधिकारो को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।
13 (3): इस अनुच्छेद मे, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो…
(क): “विधि” के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है
(ख): “प्रवृत्त विधि” के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरस्त नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है।
13 (4) : इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी ।
24वां सविधान संशोधन, 05-11-1971 से अन्तःस्थापित