Article 12 in hindi | अनुच्छेद 12 – Article 12 Of Indian Constitution In Hindi

Article 12 in hindi – भारतीय संविधान के Article 12 ( राज्य की परिभाषा ) से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि आप भी किसी government exams की तैयारी कर रहे है तो आपके लिए ये Article बहुत ही उपयोगी है क्योंकि सभी government exams में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते है। इस पोस्ट में article 12 of indian constitution, article 12 in indian constitution, anuched 12 , Article 12 in Hindi, भारतीय संविधान अनुच्छेद 12 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी लेके आये है, तो चलिए जानते हैं –

यहाँ आपको Article 12 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी दी गयी है। यदि आपको Article 12 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 12 क्या है, इसमें क्या बताया गया है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें “राज्य की परिभाषा” के बारे में बताया हैं।

अनुच्छेद 12 – राज्य की परिभाषा

अनुच्छेद 12 – राज्य की परिभाषा

इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “राज्य” के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान- मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं ।

इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “राज्य” में भारत की सरकार और संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के क्षेत्र के भीतर या सरकार के नियंत्रण के तहत सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं।

  • भारत की सरकार – सभी मंत्री, मंत्रालय, विभाग, सेना तमाम PSU आदि।
  • संसद – लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, सभापति, सभी सदस्य और उनके द्वारा किये गए कार्य, पारित किये गए कानून आदि।
  • राज्य की सरकार – राज्यों के सभी मंत्री, मंत्रालय, सचिव और वह काम करते सभी लोग, बनाये हुए नियम आदि।
  • राज्यविधान मंडल – राज्य विधान सभा/परिषद, सदस्यों, अध्यक्ष, उनके द्वारा पारित किये कानून,पत्र, डॉकयुमेंट आदि।
  • स्थानीय प्राधिकारी – म्युन्सीपलिटी नगरपालिका, पंचायत, संस्था आदि।
  • स्थानीय पदाधिकारी – कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस, सरकारी डॉक्टर, बस ड्राइवर आदि।
See also  प्राचीन भारत का इतिहास mock test |Ancient History Mock Test in Hindi

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी प्राइवेट कंपनी जो सरकार के साथ या सरकार के लिए काम कराती है तो वह भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आएगी।