Article 10 in hindi | अनुच्छेद 10 – Article 10 Of Indian Constitution In Hindi

Article 10 in hindi – भारतीय संविधान के Article 10 ( नागरिकता के अधिकारों का बना रहना ) से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि आप भी किसी government exams की तैयारी कर रहे है तो आपके लिए ये Article बहुत ही उपयोगी है क्योंकि सभी government exams में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते है। इस पोस्ट में article 10 of indian constitution, article 10 in indian constitution, anuched 10 , Article 10 in Hindi, भारतीय संविधान अनुच्छेद 10 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी लेके आये है, तो चलिए जानते हैं –

यहाँ आपको Article 10 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी दी गयी है। यदि आपको Article 10 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 10 क्या है, इसमें क्या बताया गया है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें ” नागरिकता के अधिकारों का बना रहना” के बारे में बताया हैं।

अनुच्छेद 10 – नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

अनुच्छेद 10 – नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बने रहने से जुड़ा है, जिसके प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों के बने रहने से सम्बंधित है। अनुच्छेद 10 बताता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना जाता है, वह नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन भी होगा। अनुच्छेद के अनुसार संसद ने भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है।

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